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आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों को सरकार दे मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट

street_dogs_sc_notice_30_11_2015दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के काटने की दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों से निपटने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजकर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में कुत्तों के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है। जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता वी.के. बिजू के अनुसार, जनहित याचिका की मूल वजह यह है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग ही आवारा कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं। इसके साथ ही उन्हें शिकार होने के बाद जरूरी मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल पाती है।याचिका में कहा गया है कि कुत्ते के काटने पर बीपीएल कार्ड धारकों को टीके और दवाईयां मिलनी चाहिए. इसके साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी मिलने की बात कही गई है।

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