आसाराम मामले में कोर्ट ने कहा- ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज केरल में हो
एजेंसी/ जोधपुर : नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोप में जेल में बंद आसाराम को मंगलवार को फिर कोर्ट ने झटका दे दिया. आसाराम के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर आसाराम की बीमारियों की सूची पेश करके कहा कि इनका इलाज केरल में ही होता है इसलिए जमानत दे दी जाए लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया .
राजस्थान हाईकोर्ट की जज निर्मलजीत कौर ने कहा कि इन्हे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका इलाज सिर्फ केरल में हो. हाई कोर्ट ने आसाराम की याचिका पर जोधपुर मेडिकल कॉलेज से एक बोर्ड बनाकर उनकी जांच कराने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
गौरतलब है कि आसाराम ने अपनी बीमारियों का जिक्र करते हुए मानवीयता के आधार पर जमानत देने की अपील की थी. याचिका में उन्होंने उल्लेख किया कि वे अपनी बीमारियों का इलाज कराने केरल जाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया.