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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय न भूलें ये 4 अहम बातें
इन 4 बातों का रखें ध्यान
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आने ही वाला है। इस दौरान कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जानें, आईटीआर फाइल करते समय कौन सी 4 बातें आपके लिए हो सकती हैं सबसे जरूरी…
डेडलाइन मिस होने पर न हों परेशान
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को मिस कर देते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साल भर के भीतर आप कभी भी इसे फाइल कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर आप फाइनैंशल इयर 2017-18 के रिटर्न को 31 मार्च, 2019 तक फाइल कर सकते हैं।
अपना रिटर्न जरूर फाइल करें
यह बात सही है कि एंप्लॉयर की ओर से आपकी सैलरी पर टीडीएस काट लिया जाता है और फॉर्म 16 भी उसकी ओर से जारी किया जाता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी से बच गए।
ब्याज से आय
यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट्स में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। यदि यह आय 10,000 रुपये से कम होती है तो इसे आप इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटिजन हैं तो फाइनैंशल इयर 2018-19 से ब्याज से मिलने वाली 50,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
किराये पर टीडीएस
50,000 रुपये मासिक से ज्यादा किराया देने वाले लोगों पर 5 पर्सेंट टीडीएस लगेगा।