इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करना अब कंपनियों को पड़ेगा महंगा
सरकार अब ब्लैक मनी पर शिंकजा कसने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनियां के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करना महंगा साबित होगा। अब जो कंपनियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फ़ाइनैंस बिल 2018-19 में कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर मौजूद शेल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए इस नियम का प्रस्ताव लाया गया है। शेल कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, जो मुखौटा कंपनी होती है और इस्तेमाल ब्लैक मनी को वाइट करने में किया जाता है।
2 लाख लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस
नोटबंदी के दौरान बैंक खाते में 15 लाख या इससे ज्यादा रुपये जमा कराने वाले करीब 2 लाख लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा 15 लाख रुपये से अधिक की राशि ऐसे खातों में जमा की गई है, जिनके लिए रिटर्न भी फाइल नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने ऐसे 1.98 लाख खातों की पहचान की है। दिसंबर और जनवरी महीने में इन खाता धारकों को
बिटकॉइन में निवेश करने वालों पर नजर
सरकार बिटकॉइन में निवेश करने वाले चार लाख लोगों को नोटिस भेजेगी। सीबीडीटी के अनुसार इस बारे में किए गए सर्वे के अनुसार ऐसे चार लाख लोगों की पहचान की गई है, जो बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। इन लोगों को निवेश राशि का हिसाब देना होगा। सीबीडीटी के अनुसार क्रिप्टोकरंसी में 100 करोड़ के ब्लैकमनी के निवेश का पता चला है। अब इन निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बिटकॉइन से मुनाफे पर टैक्स लगाकर सरकार अपनी कमाई की तो सोच ही रही है, साथ ही वह इसे रेग्युलेट करने की भी योजना बना रही है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि इस पर काम चल रहा है। सरकार को डर है कि नोटबंदी के बाद लोग इसमें अपनी ब्लैकमनी का इस्तेमाल कर रहे हैं।