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इन सभी चीजों पर पड़ेगा GST का सबसे ज्यादा असर, देखिए आप के लिए क्या?

इन सभी चीजों पर GST का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जानिए ये चीजे आप पर कितना असर डालेंगी…

 फिल्म टिकट सस्ता, केबल कनेक्शन सस्ता
जीएसटी लागू होने से मल्टीप्लैक्स और टॉकीजों में फिल्में सस्ते में देखने को मिलेंगी। केबल और डीएचटी कनेक्शन भी सस्ता हो गया है। इसलिए सीरियल भी सस्ते में देखने को मिलेंगे। अभी तक फिल्म के टिकट पर 40 फीसदी और केबल कनेक्शन पर था 25 फीसदी मनोरंजन कर पड़ता था। अब फिल्म की सौ रुपये तक की टिकट पर 18 और सौ रुपये से ज्यादा की टिकट पर 28 प्रतिशत जीएसटी पड़ेगा। इस तरह फिल्मों के टिकट सस्ते होंगे। 
 एसी बोगी में यात्रा करना भी हो गया महंगा
ट्रेन की एसी बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों को भी ज्यादा किराया देना होगा। अभी तक रेलवे एसी टिकट पर 4.5 प्रतिशत सर्विस टैक्स लेता था। अब इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। खास बात यह है कि अगर किसी ने चार महीने पहले टिकट बुक कराया है और एक जुलाई के बाद उसे यात्रा करनी है तो टीटीई उससे बढ़ा हुआ जीएसटी ट्रेन में वसूलेगा। 
 आईआरसीटीसी के खाने पीने पर फर्क नहीं
आईआरसीटीसी की ओर से रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले खाने के रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके दाम में कम ज्यादा रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद ही होगा। मसलन अगर खाना 15 रुपये में मिलता था तो अब भी उतने में ही मिलेगा। 
 आईआरसीटीसी के फिक्स रेट पर जीएसटी का असर नहीं है। आईआरसीटीसी के मेन्यू के अलावा अन्य खान पान की सामग्री पर जीएसटी दरें लागू होंगी। मसलन एसी कैंटीन में 18 प्रतिशत औन नॉन एसी कैंटीन में 12 प्रतिशत जीएसटी यात्रियों को देना होगा।
 पार्सल बुकिंग करने के देने होंगे ज्यादा पैसे
रेलवे स्टेशन पर माल भाड़ा बुक कराने से लेकर यात्रियों का सामान रखने के लिए लगने वाला किराया भी बढ़ गया। इसमें भी सर्विस टैक्स 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जो यात्री अपना बैग सेंट्रल पर सुरक्षित रखवाते हैं, उसका किराया भी बढ़ गया।
 

 ऑनलाइन रेल टिकट कराना हुआ महंगा
जीएसटी लागू होने से ऑनलाइन रेल टिकट कराना महंगा हो गया है। अभी एटीएम और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होता था। जीएसटी में इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट से टिकट कनफर्म कराया तो एजेंट को अतिरिक्त चार्ज भी देना पड़ेगा। 

 

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