ईवीएम को लेकर कोर्ट जाएंगे 21 विपक्षी दल
नई दिल्ली : 21 विपक्षी दल एक बार फिर 50 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रविवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर बैठक भी की। चंद्रबाबू नाएडू ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि 21 विपक्षी दलों की मांग है कि 50 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट का मिलान किया जाए। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि विपक्षी दल इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि चुनाव आयोग हर विधानसभा में कम से कम 50 प्रतिशत मतों का ईवीएम-वीवीपैट से मिलान करे। विपक्ष ईवीएम के मुद्दे को लेकर पूरे देश में अभियान चलाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वालीं सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के 1 पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। इस व्यवस्था के खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच विपक्षी पार्टियों की 50 प्रतिशत पर्चियों के मिलान की मांग पर सहमत नहीं हुई थी। बेंच ने कहा था कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी, बुनियादी ढांचे को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लगता। इससे पहले सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वीवीपैट स्लिप गिनने का मौजूदा तरीका सबसे उपयुक्त है। मौजूदा प्रणाली के मुताबिक, विधानसभा चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है। वहीं, आम चुनाव में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों की एक-एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है। याचिकाकर्ताओं में नायडू के अलावा शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्रायन, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारूक अब्दुल्ला, एसएस रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह शामिल रहे।