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उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला : आधार आम नागरिक की पहचान, इसका डुप्लीकेशन संभव नहीं
नई दिल्ली : आधार और सरकारी नौकरी में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया।
एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से बुधवार के एससी, एसटी को नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार किया है। तो वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पढ़ते हुए कहा- ‘आधार कार्ड’ और पहचान के बीच मौलिक अंतर है। एक बार जब बायोमीट्रिक सूचना एकत्र हो जाती है तो वह सिस्टम में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने या फिर मोबाइल के लिए आधार नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, छह से चौदह साल के बच्चों को स्कूलों में दाखिले के वक्त आधार नंबर देने की जरूरत है।