उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना, अब तक नहीं हो पाई तालाब की खोदाई
मुरादाबाद : जिले में सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात उर्फ भोला सिंह की मिलक में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तालाब की खोदाई नहीं हो सकी जबकि जल संरक्षण के लिए यह तालाब वरदान साबित हो सकता है। जिले में लगातार गिर रहे भूगर्भ जल को रोकने के लिए सरकार जल संरक्षण के नाम पर विभिन्न योजनाएं चला रही है। दूसरी ओर न्यायालयों द्वारा भी समय-समय पर जल संरक्षण को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन, धरातल पर स्थिति कुछ और ही है।
शहर से सटी ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात उर्फ भोला सिंह की मिलक में स्थित तालाब को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका विचाराधीन है। जिसमें 15 मई 2018 को हाईकोर्ट ने तालाब को साफ करने का आदेश पारित किया था। साथ ही तालाब की 200 मीटर भूमि जिस पर सरकार द्वारा सड़क के रूप में अतिक्रमण किया गया है, उसके स्थान पर किस और जगह पर तालाब खोदा जा सकता है। इसे लेकर भी डीएम से सुझाव मांगा था। लेकिन, 23 जनवरी 2020 तक भी तालाब साफ नहीं होने पर सरकार को तीन सप्ताह का अवसर देते हुए हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को या उससे पहले तालाब साफ ना होने की स्थिति में डीएम मुरादाबाद को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी किया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक इस तालाब को साफ नहीं किया गया है जबकि वर्षा ऋतु में इस तालाब को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।