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उच्च न्यायालय ने द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाने पर लगाई रोक

द्रोणाचार्य अवार्डनई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शनिवार को एकल पीठ वाली एक अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्र सरकार को कुश्ती के पूर्व राष्ट्रीय कोच विनोद कुमार को द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किए जाने का निर्देश दिया गया था।

न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ की खंडपीठ ने एकल अदालत द्वारा शुक्रवार को दिए गए उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्र सरकार को विनोद कुमार को द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किए जाने के लिए कहा गया था।

उल्लेखनीय है कि अवार्ड शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाना है।

एकल अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने आईएएनएस से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। खंडपीठ का कहना है कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने मामले पर पूरी सुनवाई किए बगैर आदेश जारी कर दिया था।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘अवार्ड शनिवार की शाम को प्रदान किए जाने हैं। हमने शुक्रवार की शाम आदेश हासिल कर लिया था, इसलिए हमने पूरा मामला मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ के सामने शनिवार की सुबह ही रख दिया है।’’

उल्लेखनीय है कि अवार्ड चयन समिति द्वारा अपनी अवहेलना किए जाने का आरोप लगाते हुए विनोद कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। समिति ने अनूप सिंह दहिया को इस अवार्ड के लिए नामांकित किया था।

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