उत्तर प्रदेशफीचर्ड

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, गांव व कस्बों में होंगे धरनास्थल


लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को शासनादेश जारी कर कहा है कि वे अपने जिलों, तहसील, कस्बों और गांवों में धरनास्थल निर्धारित करें। सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में यह जानकारी दी। इस पर अदालत ने सरकार को नौ जुलाई तक इस शासनादेश के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने राजधानी के बीचो-बीच हो रहे धरना-प्रदर्शन की वजह से आम जनजीवन के ठप होने का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को प्रतिवादी बना कर मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुना था। यह आदेश दिया था कि जिला प्रशासन शहर में प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देगा। इसके अनुपालन में लखनऊ जिला प्रशासन ने बताया था कि आशियाना के कांशीराम जनसुविधा केंद्र व पार्किंग स्थल को धरना स्थल बनाया गया है और शहर में अब किसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन नहीं देगा।कोर्ट ने इस पर संतोष जताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन ने निर्देश दिया था कि प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन स्थल शहर के बाहर निर्धारित किए जाएं। प्रदेश सरकार और जिलों के प्रशासन को उचित कदम उठाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बताया कि प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार के ताजा शासनादेश में सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों में भी आबादी से बाहर धरनास्थल बनाने को कहा गया है। डीएम व एसएसपी-एसपी इस आदेश का अनुपालन कराएंगे। कोर्ट ने कहा, शासनादेश के अनुपालन को लेकर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके लिए नौ जुलाई का समय तय किया गया है।

Related Articles

Back to top button