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उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के पॉलीथिन कैरीबैग पर आज से प्रतिबंध 

लखनऊ : प्रदेश में सभी प्रकार के पॉलीथिन कैरीबैग पर मंगलवार, दो अक्टूबर से प्रतिबंध लग जाएगा। अभी तक 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथिन ही प्रतिबंधित थीं। लेकिन, मंगलवार से सभी प्रकार के पॉलीथिन कैरीबैग पर प्रतिबंध लगेगा।

पॉलीथिन, थर्मोकोल व प्लास्टिक के खिलाफ प्रतिबंध का यह तीसरा चरण है। सरकार ने इसमें सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया है। हालांकि पैकिंग मैटीरियल को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलीथिन के साथ ही एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास व चम्मच पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। सबसे पहले 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा चरण 15 अगस्त से शुरू हुआ है। इसमें प्लास्टिक व थर्मोकोल के एक बार इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को प्रतिबंधित किया गया। दो अक्टूबर से इसका तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरीबैग प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। यानी सरकार 50 माइक्रोन से ऊपर की भी पॉलीथिन कैरीबैग प्रतिबंधित कर रही है। यानि इनका निर्माण, विक्रय, भंडारण व परिवहन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जितनी अधिक मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप-प्लेट व ग्लास पकड़े जाएंगे उतना बड़ा जुर्माना देना होगा। 100 ग्राम पॉलीथिन मिलने पर एक हजार रुपये व पांच किलो से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। नगर विकास विभाग के सचिव अनुराग यादव ने बताया कि अब इस अभियान में विशेष फोकस किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। नगर निकायों के साथ ही जिला प्रशासन को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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