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उप्र के छह और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत, अब सिर्फ 14 जिलों में सख्ती

मुरादाबाद और प्रयागराज समेत 6 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हुई

एक जून से अब प्रदेश के 61 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत, खुलेंगी दुकानें

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। सोमवार को प्रदेश के छह और जिलों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम मिली। ऐसे में राज्य सरकार ने अब 61 जिलों को एक जून से कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्णय लिया है। इससे पहले सरकार ने रविवार को 55 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का एलान किया था। मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर आज बताया कि प्रदेश के देवरिया, बागपत, बिजनौर, प्रयागराज, सोनभद्र व मुरादाबाद जिले में भी एक जून मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार इन छह जिलों में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 600 से कम पाई गई है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने रविवार को निर्णय लिया था कि जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है, वहां एक जून से दिन का कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी एक नई गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि जिन जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम होगी वहां अपने आप कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलने लगेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश के 61 जिलों में सप्ताह में पांच दिन सुबह 07 बजे से सायं 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। हालांकि शनिवार और रविवार की दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी फिलहाल जारी रहेगी।

14 जिलों को नहीं मिली है कोई छूट

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर।

नई गाइडलाइन

  • 600 से कम कोरोना केस वाले जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खोलने की अनुमति।
  • कोरोना के अभियान से जुड़े सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। निजी कंपनिया वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
    औद्योगिक संस्थान भी खुले रहेंगे।
  • सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट्स को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
  • धर्म स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
  • अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होगी।
  • गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
  • कृषि कार्य संबंधित दुकानें खुलेंगी।
  • कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों की अनुमति रहेगी।
  • शव यात्रा व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
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