
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों को पक्का मकान बनाने के लिए निर्माण कामगार आवास सहायता योजना के तहत एक लाख रुपये दिए जाएंगे। यह रकम दो किस्तों में मिलेगी। शर्त है कि कम से कम 20 वर्ग मीटर जमीन पास में हो। योजना के नोडल अधिकारी उप श्रमायुक्त बनाए गए हैं। शासन के निर्देश के मुताबिक, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर के परिवार में पति-पत्नी और 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्र और अविवाहित पुत्री शामिल हैं। इनमें किसी के नाम 20 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य है। इसका लाभ देश के किसी भी प्रांत में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा। श्रम विभाग में आवेदन पत्र मिलने के बाद सत्यापन के लिए तहसील व ब्लॉक कार्यालय भेजे जाएंगे। स्वीकृति के बाद पहली किस्त तीन दिन के अंदर श्रमिक के खाते में भेज दी जाएगी। श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवेदनपत्र के साथ बोर्ड से निर्गत पहचान प्रमाणपत्र व निवास प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटोकापी के साथ कम से कम 20 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में अभिलेख संलग्न करना होगा। आवेदनपत्र नजदीकी श्रम कार्यालय अथवा पंजीकरण कार्यालय में जमा होंगे।