उप्र : 21 से सार्वजनिक स्थानों पर उड़ाया धुआं तो होगा जुर्माना
लखनऊ (दस्तक ब्यूरो)। सार्वजनिक स्थानों पर धू्रमपान का सेवन करना गैर कानूनी है। इसके बाद भी लोग सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट-बीड़ी आदि पीने से नहीं चूकते। अब जिला प्रशासन 21 नवम्बर से ऐसे लोगों पर नकेल कसने वाला है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एंटी टोबैको सेल का गठन किया गया है। 21 नवंबर से सार्वजनिक जगहों पर लगी सिगरेट और पान मसाले की दुकानों को हटाने के साथ ही इनका सेवन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट पी.पी. पाल ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री करना प्रतिबंधित है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धू्रमपान का सेवन भी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि 21 नवम्बर से सार्वजनिक जगहों पर लगी सिगरेट और पान मसाले की दुकानों को हटाने के साथ ही इनका सेवन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तंबाकू निर्माताओं को कंपनी या केंद्र पर तंबाकू की चेतावनी का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों के साथ ही किसी भी सार्वजनिक जगह या फिर सरकारी कार्यालयों के 1०० मीटर के दायरे में तंबाकू से बने उत्पाद पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करता कोई मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो कम से कम 2०० रुपये से लेकर अधिकतम पांच हजार रुपये तक हो सकता है। यदि मौके पर जुर्माने की रकम नहीं जमा की जाती है तो दोषी को नोटिस जारी कर मुकदमा चलाया जाएगा। अदातल से दोषी करार दिए जाने वालों को एक से पांच वर्ष तक की सजा हो सकता है।