नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मलेशिया की एअर एशिया को भारत में उड़ान शुरू करने की दी गई मंजूरी निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका भारतीय विमानन परिसंघ (एफआईए) ने दायर की है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से भी जवाब मांगा है। सरकार ने पिछले वर्ष 26 मार्च को एअर एशिया के भारत में टाटा समूह और अरुण भाटिया विकसित टेलेस्ट्रा ट्रेडप्लेस के साथ साझीदारी में भारत में सस्ती विमान सेवा मुहैया कराने के लिए एक नई विमान सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 21 फरवरी को नागर विमानन महानिदेशक ने एअर एशिया को हवाई उड़ान शुरू करने की मंजूरी दी। एफआईए ने अदालत में इस फैसले को चुनौती देते हुए कंपनी को करोबार शुरू करने पर रोक लगाने की मांग की।