एक और महीना सलाखों के पीछे रहेगा लखवी
लाहौर : साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी एक और महीने जेल में रहेगा क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने एक लोक सुरक्षा कानून के तहत उसकी हिरासत बढ़ा दी है। 26/11 मामले में लखवी को जमानत दिए जाने के मुद्दे पर भारत के साथ विवाद के बीच पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया है। लाहौर हाईकोर्ट में सोमवार को 54 साल के लखवी की हिरासत के मामले की सुनवाई फिर से शुरू होने के साथ ही इस्लामाबाद के उपायुक्त मुजाहिद शेर दिल ने अदालत को बताया कि सरकार ने लोक व्यवस्था बनाये रखने संबंधी आदेश (एमपीओ) के तहत मुंबई हमले के मुख्य आरोपी की हिरासत 30 और दिन के बढ़ा दी है। लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अपने मुवक्किल को एक और महीना जेल में रखने के सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने दलील दी, चूंकि अदालत लखवी के हिरासत के मामले की सुनवाई कर रही है, लिहाजा सरकार को इस बाबत अदालत से अनुमति मांगनी चाहिए थी। अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान सरकार एक और गैर-कानूनी आदेश नहीं जारी कर सकती। अदालत ने मामले की सुनवाई 26 जनवरी तक टाल दी। सुनवाई अदालत ( इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत) ने 18 दिसंबर को लखवी को जमानत दी थी। वह नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए हमले की योजना बनाने, धन मुहैया कराने और हमले को अंजाम देने में शामिल रहा है। पाकिस्तान सरकार ने उसे 19 दिसंबर को एमपीओ के तहत हिरासत में ले लिया था। बहरहाल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश नूरूल हक कुरैशी ने कमजोर कानूनी आधार पर लखवी की हिरासत पर रोक लगा दी थी जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। एजेंसी