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ऑनलाइन जमा करें 10 लाख से ऊपर के पीएफ क्लेम


कानपुर। दस लाख के ऊपर के सामान्य क्लेम फार्म और एडवांस के लिए नई व्यवस्था ईपीएफओ ने लागू कर दी है। अब क्लेम फार्म ऑनलाइन ही जमा होंगे। ऑफलाइन के नियम को गैर जरूरी कर दिया है। ऑनलाइन फार्म जमा होने के तीन दिन में एडवांस का भुगतान पीएफ अंशधारक के बैंक खाते में हो जाएगा। साथ ही अब नियोक्ता के सत्यापन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। केन्द्रीय अपर आयुक्त ने 10 लाख के ऊपर क्लेम और ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में 5 लाख के क्लेम फार्म में ऑफलाइन की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। ईपीएफओ की केन्द्रीय अपर आयुक्त उदिता चौधरी ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब सभी अंशधारकों को ऑनलाइन ही क्लेम फार्म जमा करने को अनिवार्य कर दिया है। पीएफ अंशधारक को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के लिए फार्म 19 और एडवांस के लिए फार्म 31 भर कर ऑनलाइन ही जमा करना होगा। केन्द्रीय अपर आयुक्त ने बीते 27 फरवरी को निर्देश पत्र जारी कर इसे हर हाल में मार्च से लागू करने को कहा है ताकि अंशधारकों को क्लेम का भुगतान लेने में कई दिनों का इंतजार न करना पड़े। फार्म सब्मिट करने के लिए यूएएन का एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही पीएफ खाते से बैंक खाता और पैन कार्ड, आधार कार्ड का लिंक होना भी जरूरी कर दिया गया है। बिना इसके फार्म स्वीकार नहीं होगा।
हालांकि दस लाख से नीचे ऑफ लाइन की सुविधा जारी रखी गई है लेकिन नियोक्ताओं से इसे हतोत्साहित करने के लिए कहा गया है ताकि अंशधारक छोटा एडवांस लेने के लिए भी ऑनलाइन ही फार्म जमा करें। https://epfindia.gov.in  पर सारी जानकारी उपलब्ध है।

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