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कड़कनाथ घोटाला : काले चिकन के नाम पर कई किसानों को ठगा, चार गिरफ्तार

पुणे : महाराष्ट्र में कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति के व्यापार के नाम पर हजारों किसानों के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के कई जिलों के किसानों ने एक पॉल्ट्री फॉर्म के खिलाफ उन्हें मुर्गे पैदा करने में सहयोग करने के बहाने कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने को लेकर मामले दर्ज कराए हैं। इसके बाद कंपनी के चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुर्गे की यह प्रजाति मध्य भारत के कुछ हिस्सों में खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासी लोकप्रिय है। इसे इसके पोषण और चिकित्सकीय मूल्यों की वजह से जाना जाता है। इस प्रजाति का एक किलोग्राम चिकन 900 रुपये तक का बिकता है। किसानों का आरोप है कि महारायत एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कड़कनाथ प्रजाति के चूजों की संख्या बढ़ाने और बाद में मुर्गों को खरीदने की कारोबारी योजना के नाम पर भारी-भरकम निवेश कराया। कंपनी का मुख्यालय सांगली में है। पुणे के दत्तावाड़ी थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक शंकर सालगर ने बताया कि अभी तक कंपनी के खिलाफ सांगली, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, पालघर, नासिक और औरंगाबाद में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस अभी इस मामले में घोटाले की रकम का पता लगा रही है।
स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने दावा किया कि किसानों को करीब 550 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है। उन्होंने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में दोषियों का संबंध एक राजनेता से है। पुणे पुलिस ने सांगली स्थित कंपनी के संस्थापक निदेशक सुधीर मोहिते और अन्य निदेशकों-हनुमंत जगदाले और संदीप मोहिते के खिलाफ कथित तौर पर 100 से अधिक किसानों को तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के घोटाले के सिलसिले में इस महीने की शुरुआत में मामला दर्ज किया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इसी तरह सांगली के इस्लामपुर थाने में कंपनी के निदेशकों के खिलाफ किसानों को करीब 4.5 करोड़ रुपये का चूना लगाने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता नीलेश अंबेडे ने आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी की योजना में ढाई लाख रुपये का निवेश किया था लेकिन उन्हें वादे के अनुसार चूजे नहीं दिए गए। सालगर ने बताया कि अंबेडे की शिकायत के आधार पर पुणे पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 407, 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) तथा 34 (समान इरादे) के तहत मामला दर्ज किया। अंबेडे ने दावा किया कि कंपनी ने उन्हें वादा किया था कि वह चूजों के मुर्गे बनने के बाद उन्हें 300 रुपये की दर से वापस खरीदेगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें सुधीर मोहिते, संदीप मोहिते, हनुमंत जगदाले तथा प्रीतम माने हैं। अधिकारी कहा, सुधीर, संदीप मोहिते और जगदाले को जहां सांगली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं कंपनी के पुणे स्थित दफ्तर में अकाउंटेंट माने को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। सालगर ने कथित फर्जीवाड़े की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी को पहले रायत एग्रो इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2017 में सांगली के इस्लामपुर में की गई थी।

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