कहीं के नहीं रहे नवाज शरीफ, पाकिस्तानी अदालत ने लगाया प्रतिबंध
इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आजीवन चुनाव लड़ने से बेदखल कर दिया। न्यायलय के इस फैसले का अंदाजा कहीं न कहीं नवाज के परिवार को पहले से ही था। यही वजह है कि नवाज की बेटी मरियम ने कोर्ट के इस फैसले को नवाज के खिलाफ एक सोचा समझा षड़यंत्र बताया है और कहा कि यह न्यायपालिका को लेकर मजाक है। उन्होंने फैसले के बाद यहां तक कहा कि यह अलीबाबा चालीस चोर की कहानी जैसा ही है।
ज्ञात है कि अनुच्छेद 62 के तहत ही 68 वर्षीय शरीफ को 28 जुलाई, 2017 को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराया गया था, इसके बाद उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पिछले साल 15 दिसंबर को इसी प्रावधान के तहत पाकिस्तान तहरीक – ए – इंसाफ के नेता जहांगीर तरीन को अयोग्य ठहराया था। न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के फैसले में कहा गया है कि भविष्य में किसी भी सांसद या लोक सेवक को अगर अनुच्छेद 62 के तहत अयोग्य ठहराया जाता है तो उन पर यह प्रतिबंध स्थायी होगा, ऐसे व्यक्ति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और न ही संसद के सदस्य बन पाएंगे।