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काला हिरण का शिकार ही नहीं, सलमान पर दर्ज थे ये 5 केस, 4 में पहले हो चुके हैं बरी

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 5 साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनके साथ मामले में अमय आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया। आइए आपको बताते हैं इससे पहले सलमान खान किन-किन आपराधिक मामलों में फंसे रहे।

काले हिरण का शिकार :
सितंबर, 1998 में राजस्थान में सूरज बरजात्या की फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान उन पर दो काले काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। इस दौरान सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम भी गाड़ी में मौजूद थे। इस मामले में सलमान को छोड़ सभी आरोपी बरी साबित हुए।
सितंबर, 1998 में राजस्थान में सूरज बरजात्या की फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान उन पर दो काले काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। इस दौरान सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम भी गाड़ी में मौजूद थे। इस मामले में सलमान को छोड़ सभी आरोपी बरी साबित हुए।
आर्म्स एक्ट :
अक्तूबर, 1998 में पुलिस ने सलमान के खिलाफ बिना लाइसेंस के हथियार रखने का मामला दर्ज किया। आरोप लगा कि जिस राइफल और रिवाल्वर से सलमान ने शिकार किया उसके लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। जनवरी, 2017 में जोधपुर अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक्टर को यह कहते हुए बरी किया कि उन पर लगे आरोपो को साबित करने में अभियोजन पक्ष फेल रहा।
अक्तूबर, 1998 में पुलिस ने सलमान के खिलाफ बिना लाइसेंस के हथियार रखने का मामला दर्ज किया। आरोप लगा कि जिस राइफल और रिवाल्वर से सलमान ने शिकार किया उसके लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। जनवरी, 2017 में जोधपुर अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक्टर को यह कहते हुए बरी किया कि उन पर लगे आरोपो को साबित करने में अभियोजन पक्ष फेल रहा।
चिंकारा शिकार के दो केस :
1998 में सलमान पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत चिंकारा शिकार के दो मामले दर्ज हुए। आरोप है कि 26 और 27 सितंबर 1998 को उन्होंने राजस्थान के भवाद गांव में दो चिकांरा और 28-29 सितंबर को मथानिया गांव में एक चिंकारा का शिकार किया। 25 जुलाई 2016 को राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान को यह कह कर बरी किया कि मृत पाए गए जानवर एक्टर की बंदूक से चली गोली से मारे गए इसका कोई सबूत नहीं मिला।
हिट एंड रन केस
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर, 2002 को लैड क्रूज कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 में हिट एंड रन मामले में सलमान खान को सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर उन्हें बरी कर दिया था। जबकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट की ओर से ये दोषी पाए गए थे।