नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को स्याही फेंकने वाली आरोपी महिला भावना अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला तो सफल रहा, लेकिन उसकी आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया।
भावना ने सोमवार को कहा कि मैं सभी दस्तावेज और स्टिंग कोर्ट के समक्ष पेश करूंगी। इस मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस महिला ने यह भी दोष मढ़ा कि स्याही फेंकने की घटना के बाद आप कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भावना ने दिल्ली पुलिस का धन्यवाद किया।
गौर हो कि ऑड-ईवन योजना पर रविवार को धन्यवाद रैली में जब केजरीवाल अपना भाषण दे रहे थे तब पश्चिमी दिल्ली निवासी महिला भावना अरोडा मंच के समीप आई और उसने उनकी ओर कुछ कागज लहराए और उसके कुछ ही समय बाद केजरीवाल पर स्याही फेंकी। कुछ स्याही मुख्यमंत्री के चेहरे पर तथा उनके पास खड़े लोगों पर भी गिरी। दिल्ली में सत्तारुढ आप से अलग हुई आम आदमी सेना की पंजाब ईकाई की सदस्य होने का दावा करने वाली इस महिला को पुलिस वहां से ले गई और उससे मॉडल टाउन थाने में पूछताछ की गई। उसकी उम्र 26 साल के आसपास बताई गई है।
स्याही फेंके जाने के बाद केजरीवाल ने महिला से कागज लेकर अधिकारियों से उसे जाने देने की अपील की। इस अफरा-तफरी से केजरीवाल के भाषण में बाधा भी पहुंची। केजरीवाल ने बाद में कहा कि उन्हें छोड दो। वह किसी घोटाले का जिक्र कर रही हैं सीएनजी घोटाला. उनसे पेपर ले लो। केजरीवाल ने कहा कि जब भी देश या दिल्ली में कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है कुछ ताकतें हर तरह की अडचन पैदा करती हैं। जैसा कि गोपाल राय ने कहा कि कई ताकतों ने सम विषम योजना को विफल बनाने की कोशिश की। उधर, महिला ने दावा किया कि उनके पास ‘सीडी के रूप में इस बात के सबूत हैं कि इन लोगों ने सीएनजी घोटाला किया था। दिल्ली पुलिस जब महिला को ले जा रही थी तो उसने कुछ कागज मंच की ओर फेंके।
ज्ञात हो कि कथित सीएनजी घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुआ था और केजरीवाल सरकार ने हाल ही में इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। न्यायाधिकार से जुड़े मुद्दे का हवाला देते हुए केंद्र ने जांच को गैर कानूनी करार दिया है लेकिन इससे बेपरवाह आप सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
गौर हो कि स्याही फेंकने के मामले में भावना के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353 और 355 के तहत केस दर्ज किया है और रोहिणी कोर्ट ने सोमवार को उन्हें एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।