पीलीभीत। 2009 में भड़काऊ भाषण मामले में भाजपा नेता वरुण गांधी के सरेंडर के दौरान पीलीभीत पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे थे और उनके खिलाफ कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। कई बार सम्मन जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ यह वारंट आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप कई बार सम्मन जारी करने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर का दिन तय किया है। वहीं इस मामले में कलराज मिश्र का कहना है कि वह बेगुनाह हैं। उन्होंने कहा कि उनको जानबूझकर इसमें फंसाया गया है। वह अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पार्टी और पार्टी के नेता कानून का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पूरा-पूरा पालन किया जाएगा।