कैडबरी को मिला 570 करोड़ रुपए देने का नोटिस
नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में एक छलावा उत्पादन इकाई के नाम पर शुल्क में छूट लेने के कथित मामले में खाद्य उत्पादन विनिर्माता कैडबरी इंडिया के खिलाफ अर्थ दंड सहित 570 करोड़ रुपये से अधिक के शुल्क की मांग का नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कंपनी की नई इकाई के लिए स्थान आधारित शुल्क छूट योजना का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के लिए कंपनी के खिलाफ 2011 में जांच शुरू की थी। कहा जा रहा है कि कंपनी ने इस इकाई के अस्तित्व में आने से पहले ही शुल्क छूट लेनी शुरू कर दी थी। जांच पूरी करने के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे शुल्क चोरी के लिए 250 करोड़ रुपये की मांग की। कंपनी द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क के चंडीगढ़ कार्यालय ने पिछले महीने कैडबरी इंडिया लिमिटेड (अब मोंडोलेज इंडिया फूडस प्राइवेट लिमिटेड) को आकलन सह मांग नोटिस जारी किया और डीजीसीईआई द्वारा की गई मांग को उचित ठहराया है।
मांग आदेश के मुताबिक, कार्यालय ने कथित उत्पाद शुल्क चोरी के लिए 574 करोड़ रुपये की मांग की है जिसमें 28 जुलाई, 2010 से 31 जनवरी, 2013 की अवधि के लिए 231.47 करोड़ रुपये, एक फरवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 की अवधि के लिए 111.36 करोड़ रुपये और 231.47 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है। आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन के लिए कैडबरी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आनंद कपालु के खिलाफ एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कुछ मौजूदा व पूर्व कर्मचारियों पर कई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।