कैरी बैग के वसूले 18 रुपये, बिग बाजार पर लगा 11,500 रुपये का जुर्माना
चंडीगढ़: कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है. फोरम ने बिग बाजार को दस हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने के लिए कहा है.
पंचकूला निवासी बलदेव ने फोरम को दी शिकायत में बताया कि वे 20 मार्च 2019 को बिग बाजार में शॉपिंग करने गया था. बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उससे कैरी बैग के लिए 18 रुपये अलग से वसूल किए. इसके लिए बलदेव ने मना भी किया और कहा कि यह गैरकानूनी है लेकिन कर्मचारी नहीं माना.
परेशान होकर बलदेव ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया. वहीं, बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के चार्जेस के बारे में उन्होंने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है और इस बारे में ग्राहक को भी बताया गया था. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है.