कैलाश चौरसिया की सदस्यता पर संशय बरकरार, आज हो सकता है फैसला
लखनऊ: अखिलेश यादव सरकार के राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया की विधानसभा सदस्यता जाना तय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी संशय भी बरकरार है। मिर्जापुर की कोर्ट ने कैलाश चौरसिया को तीन साल से ज्यादा सजा सुनाए जाने के मामले में निर्वाचन आयोग ने कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। वहीं, विधानसभा सचिवालय कैलाश चौरसिया को दी गयी सजा और उस पर सेशन कोर्ट के स्थगन आदेश मामले का अभी भी परीक्षण कर रहा है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को इस पर कोई फैसला आ सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, उनसे इस संबंध में गाइडलाइन मांगी गयी थी। इस पर आयोग ने सुप्रीमकोर्ट के जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रकाश में कार्रवाई करने को कहा है। इसके बाद कैलाश चौरसिया की विधानसभा सदस्यता के साथ राज्यमंत्री का पद जाना तय माना जा रहा है।
चुनाव आयोग के अफसरों के अनुसार, कैलाश चौरसिया जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उस सीट को रिक्त घोषित करके वहां पर चुनाव कराया जाना चाहिए। विधानसभाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह इसका स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। अब इस मामले पर शुक्रवार को फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव आयोग के इस कदम से कैलाश चौरसिया निश्चित ही सकते में होंगे क्योंकि एक दिन पहले ही उन्हें जिला न्यायालय से राहत मिली थी। जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश मिर्जापुर ने मंगलवार को राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 28 फरवरी को दिए आदेश के मामले में स्थगन आदेश दिया था और 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी थी।