नई दिल्ली : पटना हाई कोर्ट ने 2017 की “मैट्रिक परीक्षा” में दूसरी टॉपर “भव्या कुमारी” को हिंदी की आन्सर शीट का सही ढंग से चेक नहीं करने पर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति “बीएसईबी” पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है|
भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने बीएसईबी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया| इसके साथ ही दो हफ्ते के भीतर रिजल्ट को संशोधित कर प्रकाशित करने का निर्देश दिया|
यह राशि “जमुई सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल” को दी जाएगी| जो इस राशि का उपयोग विद्यालय के विकास में करेंगे| याचिका में भव्या ने कहा था, कि हिंदी में कम नंबर दिए गए जिस वजह से वह उस परीक्षा में टॉप पोजीशन हासिल नहीं कर पाई|