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कोयला घोटाला में महाराष्ट्र की कंपनी दोषी करार…

महाराष्ट्र में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में शुक्रवार (27 अप्रैल) को सुनवाई करते हुए सीबीआई स्पेशल कोर्ट (दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट) ने गोंडवाना इस्पात लिमिटेड और इसके निदेशक अशोक दगा को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अशोक दागा ने आवंटन के लिए गलत तथ्यों को पेश किया था. अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक दागा को कोर्ट आज ही सजा सुना सकती है. कोयला घोटाला में महाराष्ट्र की कंपनी दोषी करार...

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री को 3 साल कारावास
उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता के लिएझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई था. विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बसु को भी 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही अदालत ने कोड़ा और जोशी पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 

पूर्व PM के समक्ष रखे गए गलत तथ्य

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने गलत तथ्य रखे गए. कोर्ट ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास यह मानने की कोई वजह नहीं थी कि तत्कालीन कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने उनके समक्ष एक ऐसी कंपनी को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की थी जो उस समय आवंटन के नियमों को पूरा नहीं करती थी. 

 

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