कोर्ट ने अदनान सामी पर लगाया 50 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
सिंगर अदनान सामी को प्रॉपर्टी विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनपर ‘फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट’ (FEMA) के अपील न्यायाधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी।
अदनाम सामी को जुर्माने की रकम 3 महीने के अंदर भरनी होगी। कोर्ट की तरफ से यह आदेश 12 सितंबर को जारी हुआ था। ये मामला साल 2003 का बताया जा रहा है। उन दिनों अदनान अपने गानों की बदौलत भारत में छाए हुए थे। इस दौरान ही उन्होंने मुंबई में 8 फ्लैट और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे।
उस वक्त अदनाम सामी पाकिस्तानी नागरिक थे। उन्हें तब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। नियम के तहत उन्हें इस बात की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को देनी थी। लेकिन इसके बारे में अदनान को पहले से जानकारी नहीं थी।
साल 2010 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सामी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सामी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की थी। 12 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया।
अदनान 10 लाख रुपए का जुर्माना पहले ही भर चुके हैं। बता दें कि अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है और अब वो भारत में ही रहते हैं।