कोर्ट ने यूपीएससी से पूछा, वर्ष 2011 में परीक्षा नहीं देने वालों को ही अतिरिक्त मौका क्यों
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज संघ लोक सेवा आयोग से उस याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें सीसैट शुरू होने के आधार पर वर्ष 2011 की परीक्षा में नहीं बैठने वाले लोक सेवा के अभ्यर्थियों को इस साल अतिरिक्त मौका देने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने यूपीएससी से अपना जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा और अधिवक्ता अनीमेष सिंह तथा दो अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की अगली तारीख तय की।अदालत ने यूपीएससी से पूछा कि वर्ष 2011 में परीक्षा में नहीं बैठने वालों को अतिरिक्त मौका दिये जाने के पीछे क्या औचित्य है जबकि सीसैट के खिलाफ मुख्य रूप से हिन्दी माध्यम के छात्रों का आंदोलन वर्ष 2010 से चल रहा था और जो वर्ष 2011 की परीक्षा में शामिल नहीं हुए, हो सकता है कि बाद के वर्षों में उन्होंने परीक्षा दी हो।