नई दिल्ली: पिछले लोकसभा चुनावों में किए गए खर्च की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने बुधवार को आम आदमी पार्टी समेत छह दलों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के साथ ही आप समेत सभी दलों की मान्यता रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। बुधवार को इन दलों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव निशान (आरक्षण व आबंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है, जिसके तहत आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को रद्द करने या समाप्त करने का अधिकार है। बहरहाल आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सिलसिले में इन दलों को पहले भेजे गए दो रिमांइडर का जवाब नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय किया। नियमों के मुताबिक जिन राजनीतिक दलों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया है, उन्हें 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा सौंपना होता है। ऐसा नहीं करने पर उनका चुनाव चिह्न और मान्यता खत्म हो जाती है।