खुशखबरी: अब दो साल नौकरी पूरी करने वालों को मिलेगा एसएसटी सुविधा का लाभ
नई दिल्ली। अब सरकारी कर्मचारी व उनके बच्चों को सुपर स्पेसिलिटी ट्रीटमेंट (SST) का लाभ दिया जाएगा। उस पर आने वाले खर्च की निर्धारित सीमा 10 लाख रपए से ज्यादा की जाएगी, बशत्रे उसका अनुमोदन उच्चस्तरीय कमेटी करे। यह बात कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है ।ईएसआईसी ने हलफनामे में ईएसआईसी ने कहा है कि पहले मरीज उसके अस्पताल से अनुसंशित होने पर एसएसटी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल या उसके चयनिच अस्पताल में भर्ती होते थे। अब इमरजेंसी की दशा में वे उसके चयनित अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी होने की जांच कमेटी करेगी। तब ही उन्हें राशि दिया जायेगा।
यह सभी मरीजों के साथ होगा। एसटीडी के इलाज के लिये उसे क्षेत्रिय निदेशक निजी अस्पतालों का चयन करेंगे।इसकी जानकारी सभी संबंधित अस्पतालों को भेज दिया गया है। इएसआईसी ने यह जवाब मोहम्मद कलीम के मामले में दिया है। उसके अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा था कि उसे योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वह इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उसे योजना का लाभ दिया जाए।