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खुशखबरी, अब MRP रेट से ज्यादा कीमत पर नहीं मिलेगा कोई सामान

img_20161203030929नईदिल्ली: CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT (उपभोक्ता मामले का विभाग) ने देश के सभी राज्यों को लिए ADVISORY जारी की है। इस ADVISORY में MAXIMUM RETAIL PRICE (MRP) को लेकर कुछ बातें कही गई हैं।

देशभर में सभी राज्य सरकारों के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने सलाह जारी की है। विभाग ने कहा है कि एक ही राज्य में एक सामान का मूल्य अलग-अलग नहीं हो सकता। 
विभाग ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पानी की बोतल, पीये पदार्थों के साथ अन्य खाने की चीजों के दाम एक राज्य में अलग-अलग नहीं होने चाहिए। विभाग ने कहा कि प्रिंट रेट से ज्यादा दामों में इन पर्दाथों के बेचने में एयरपोर्ट, मॉल, रिहायशी दुकाने सबसे आगे हैं।
वहीं, एक सीनियर अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि एक राज्य में एक ही चीज के दाम दोहरे नहीं हो सकते। और ना ही कोई ऐसा प्रावधान है। इसलिए हर राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो एक ही चीज के दो तरह के दामों की ब्रिकी पर रोक लगाएं। बल्कि MRP प्राइज पर ही किसी भी सामान को बेचा जाए।
एक समाचार पज्ञ की रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामले के विभाग ने देश के सभी राज्यों से कहा है कि वो उन जगहों की पड़ताल करें जहां पर MRP प्राइज से ज्यादा कीमत पर चीजें बेची जाती है। 
बता दें विभाग ने इन मामलों का संज्ञान उस वक्त लिया जब कई उत्पाद निर्माताओं ने सरकार से शिकायत की उनके उत्पाद MRP प्राइज से ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं। 
 

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