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खुशखबरी: नौकरी जाने के तीस दिन बाद भविष्य निधि से 75 प्रतिशत धनराशि निकाल सकते हैं कर्मचारी


नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य के पास अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75 फीसदी तक राशि निकालने का विकल्प होगा और इस तरह वह अपने खाते को भी बरकरार रख सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ईपीएफओ के न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस योजना में संशोधन का निर्णय किया है। इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी सदस्य 75 प्रतिशत तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के न्यासियों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। ईपीएफओ योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में उपयोक्ता अपनी बची हुई 25 फीसदी राशि की भी निकासी कर खाते को बंद कर सकता है। मौजूदा समय में कोई भी उपयोक्ता दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही इस राशि की निकासी कर सकता है। श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेट फंड) में ईपीएफओ का निवेश 47,431.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और जल्दी ही यह एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।

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