गरबा में देर रत लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं
इंदौर। यूपी के इंदौर में त्यौहार के दौरान होने वाले गरबा महोत्सव में देर रात तक डीजे बजाने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मामला अब हाइकोर्ट तक पहुंच गया है। आचार संहिता की वजह से 10 बजे के बाद गरबे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने जनहित याचिका दायर कर दी है। साथ ही कांग्रेस भी इस मुद्दे पर साथ हैं। चुनाव आचार संहिता के साथ ही नवरात्री के दौरान होने वाले गरबे को लेकर जनप्रतिनिधि और जिला निर्वाचन विभाग आमने सामने आ गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल, इंदौर में विभिन्न जगहों पर गरबे के आयोजन कर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि रात 10 बजे के बाद और 2 घंटे के लिए डीजे बजाने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक केवल 10 बजे तक ही ध्वनी विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता। चूकिं आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन सख्ती से इस नियम का पालन करवा रहा है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल इस मांग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से बात भी की थी। इस मसले को लेकर भाजपा ही नहीं कांग्रेस नेता भी सहमत हैं। कांग्रेस का भी मानना है कि धार्मिक आयोजन में आचार संहिता आड़े नहीं आनी चाहिए। ये धर्म का मामला है। फिलहाल,अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।