इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो जजों की खण्डपीठ ने प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद के दहई क्षेत्र में किसानों की 125 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को देने के खिलाफ याचिका पर यथास्थित बनाये रखने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व न्यायमूर्ति ए.के.मिश्रा की खण्डपीठ ने किसानों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि किसानों की भूमि अधिग्रहीत करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया है। कहा गया है कि सरकार के अधिग्रहण की कार्रवाई गलत है। कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगा है।