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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आतंक वित्तपोषण के एक मामले में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद सहित सात कश्मीरी अलगाववादियों को आज दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों की हिरासत मांगी थी ताकि उनसे हिरासत में पूछताछ की जा सके। जिला न्यायाधीश पूनम ए. बाम्बा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंक और विध्वंसक क्रियाकलापों के कथित वित्त पोषण के मामले की जांच के संबंध में कल गिरफ्तार आरोपियों की 18 दिन की हिरासत मांगी थी।
एनआईए ने अदालत को बताया कि आरोपियों अल्ताफ अहमद शाह, अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह, शाहिद उल इस्लाम, मेहराजुद्दीन कालवाल, नईम खान और फारूख अहमद डार का सामना एक-दूसरे तथा अपराध से जुड़े साक्ष्यों से कराना है। एनआईए ने कहा कि उन्हें जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर ले जाना है। आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता रजत कुमार ने हालांकि एजेंसी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि एनआईए इस मामले की एक महीने से जांच कर रही है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता गिलानी के दामाद शाह जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं।