गुड न्यूज, सेक्टर-63 के फ्लैट्स ट्रांसफर करवाएं, ये रही फीस
दस्तक टाइम्स एजेंसी/अब सेक्टर-63 के हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट्स ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस ने इसके आदेश दे दिए हैं। 28 जनवरी की बोर्ड की बैठक में फ्लैट्स पर 5 साल की लॉकिंग पीरियड का खत्म करने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत चेयरमैन ने आदेश जारी किए हैं।
पहले यह निर्णय लिया गया था कि अलाटमेंट के 5 साल तक कोई भी आगे अपना फ्लैट आगे बेचकर ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। मालूम हो कि सेक्टर-63 के प्रोजेक्ट के तहत 2108 फ्लैट का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
प्रोजेक्ट में अलॉटी फ्लैट का कब्जा ले रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने अलॉटमेंट से पहले ही यह फ्लैट किसी और को बेच दिए। या फिर कुछ लोग इस 5 साल की शर्त हटने का इंतजार कर रहे थे। वे फ्लैट बेच सके। ऐसे में अब ऐसे अलाटी आदेश जारी होने केबाद ट्रांसफर के लिए बोर्ड में आवेदन कर सकते हैं।
1600 फ्लैट्स का कब्जा ले चुके हैं अलाटी
सेक्टर-63 का हाउसिंग प्रोजेक्ट साल 2008 में लांच किया गया था इस प्रोजेक्ट का निर्माण पहले ही तीन साल देरी से हुआ है। यहां अभी 1600 अलाटी फ्लैट का कब्जा ले चुके है जबकि 300 फ्लैट्स का निर्माण अभी भी चल रहा है। यहां पर ईडब्ल्यूएस, वन, टू और थ्री बेडरूम के सभी कैटगरी के फ्लैट्स हैं।
तत्काल सुविधा का प्रयोग भी कर सकते हैं अलाटी
फ्लैट्स की ट्रांसफर के लिए अलाटी और खरीदने वाले तत्काल सुविधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। पिछले साल सितंबर माह में ही हाउसिंग बोर्ड ने तत्काल स्कीम शुरू की है जिससे हाउसिंग बोर्ड को भी काफी फायदा हो रहा है। बोर्ड अभी तक एक करोड़ रुपये की राशि इस स्कीम से कमा चुका है।� तत्काल सुविधा में आवेदन करने के बाद� 5 दिन (वर्किंग डे) में प्रापर्टी ट्रांसफर करने की समय सीमा तय है।