गुर्जर आदोलंन पर हाईकोर्ट सख्त, दिया रेल पटरियों से हटाने का आदेश
नई दिल्ली: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर आंदोलन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज आदेश दिया है कि रेल पटरियों और सड़कों से आंदोलन कर रहे गुर्जरों को हटाया जाया। राजस्थान सरकार को आदेश देते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को इस मामले की पूरी रिपोर्ट लेकर आने को कहा है। गौरतलब है कि पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत शुरु हो गई है। अधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और मंत्रिमंडल की तीन सदस्यीय उप समिति के बीच बातचीत चल रही है। मंत्रिमंडल उपसमिति में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भडाना शामिल हैं। इधर, गत बृहस्पतिवार से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों ने गुर्जर संघर्ष समिति के आह्वान पर पीलूपुरा के निकट दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग और दौसा जिले के सिकन्दरा के निकट जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रखा है। इस मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनें और सड़क यातायात को परिवर्तित मार्ग से निकाला जा रहा है।