नई दिल्ली बिजनेस में फेयर कॉम्पिटिशन बनाए रखने के लिए काम करने वाले भारत सरकार के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने गूगल को सर्च रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ करने का दोषी पाया है। सीसीआई की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गूगल ने वास्तविक सर्च और स्पॉन्सर्ड लिंक्स, दोनों के सर्च रिजल्ट्स में धांधली की। दुनिया में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें किसी सरकारी संस्था ने गूगल पर अपनी मार्केट पोजिशन का गलत फायदा उठाने के आरोप ने लगाए हैं। सीसीआई ने गूगल को जवाब देने के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दिया है।10 सितंबर तक गूगल को जवाब देना होगा। इसके एक सप्ताह बाद सीसीआई चेयरमैन अशोक चावला की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय बेंच के सामने गूगल के अधिकारियों को मौजूद होकर अपना पक्ष रखना होगा। अंतिम फैसला आने में काफी वक्त भी लग सकता है सुनवाई के बाद गूगल पर लगे आरोपों को सही पाए जाने पर कमीशन गूगल को वॉर्निंग दे सकता है कि वह अपने बिजनेस करने के तरीके में बदलाव करे। सीसीआई इस अपराध के लिए गूगल पर उसकी कुल इनकम का 10 फीसदी जुर्माना लगा सकता है ,सीसीआई की रिपोर्ट को समझ रहे हैं। कंपनी जांच में पूरा सहयोग करेगी और उसे पूरा भरोसा है कि वह कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रही है।-गूगल•