लखनऊ। कैबिनेट ने कानून एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए शासनादेश 11 जुलाई, 1986 के प्रस्तर-5 में की गई व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। इसके तहत ‘हेड कॉन्सटेबल तथा कॉन्सटेबल’ को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के समीपवर्ती जिलों में तैनात न करने की व्यवस्था है। इसके अलावा जिन जनपदों में ऐसे पुलिस कार्मिकों की अचल सम्पत्ति हो, उनमें भी नियुक्त नहीं किए जाने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि शासनादेश 20 मार्च, 2012 में पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को उनके गृह जनपद के पड़ोसी जनपदों में स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किए जाने का सुझाव दिया गया था। मंत्रिपरिषद ने शासनादेश 11 जुलाई, 1986 के प्रस्तर- 5 को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। इससे आरक्षियों के स्थानांतरण के संबंध में पुरानी व्यवस्था यथावत लागू हो गई है।