रांची । चारा घोटाला मामले की सुनवाई करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जनता दल-युनाइटेड (जदयू) के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा सहित दोषी करार दिए गए 12 लोगों को चार साल कारावास की सजा और कुल चार लाख रुपये जुर्माना किया है। शर्मा पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। विशेष अदालत ने बुधवार को 19 लोगों को दोषी करार दिया था जिसमें से सात को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला गोड्डा जिला कोषागार से 1.16 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में 3० को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान ही छह लोगों की मौत हो गई दो सीबीआई के गवाह बन गए दो ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और एक अभी तक फरार है। दोषी ठहराए गए 19 लोगों में से सात को बुधवार को ही तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। शर्मा को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ सितंबर 2०13 में चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। पांच वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद के साथ शर्मा की भी लोकसभा की सदस्यता चली गई। चारा घोटाले से जुड़े 44वें मामले में यह फैसला आया है। चारा घोटाले में नामजद होने के बाद 1997 में लालू प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 1996 में सुर्खियां बने इस घोटाले से जुड़े 61 में से 54 मामले वर्ष 2००० में नए राज्य के रूप में गठित होने के बाद झारखंड स्थानांतरित कर दिए गए।