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चारा घोटाला : लालू के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दस्तक टाइम्स एजेन्सी/ lalu-yadav_650x488_71438052305नई दिल्ली: आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर चारा घोटाले में नवंबर 2014 में झारखंड हाईकोर्ट के कुछ आरोप हटाने के फैसले के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट 18 फरवरी को सुनवाई करेगा।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा गया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा।

इस फैसले के आठ महीने बाद सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20 ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं।

इस सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। प्रारंभिक जांच में एक साल में 39 करोड़ रुपये की अवैध निकासी सामने आई। साथ ही दूसरे जिलों में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी।

1996 में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। गौरतलब है कि 1997 में घाटाले के चलते लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा था।

 

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