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चारा घोटाले के एक मामले में लालू के खिलाफ फैसला आज

laluसीबीआई की विशेष अदालत सुनायेगी फैसला
अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाला के एक मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद  समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पैâसला सुनाएगी।
चाईबासा कोषागार से करीब ३७  करोड़ रुपये अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी २०ए/९६ मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद  समेत ४५अभियुक्तों को सीबीआई द्वारा आरोपी बनाया गया है। इस मामले में कई राजनेता, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्त्ता शामिल है। आरोपी राजनेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, आर.के.राणा, धु्रव भगत और  विद्या सागर निषाद  शामिल है। प्रमुख बड़े आरोपी अधिकारियों में तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, तत्कालीन पशुपालन सचिव महेश प्रसाद, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, तत्कालीन पशुपालन सचिव के.अरुमुगम और तत्कालीन आयकर आयुक्त अधीक चंद्र दास शामिल है।
चारा घोटाला के इस मामले में कुल ५६ अभियुक्त थे, इसमें से ७ अभियुक्तों का निधन हो गया, एक डिस्चार्ज, २ सरकारी और १ अभियुक्त ने दोष स्वीकार कर लिया। जिन सात अभियुक्तों का निधन सुनवाई के क्रम में हो गया, उनमें डॉ.देबराज दोराई (मैनेजर,गवर्नमेंट वैटल फार्म), डॉ. श्याम बिहारी सिन्हा (सेवानिवुत्त संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक द.छोटानागपुर प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग), डॉ. रामराज राम (निदेशक पशुपालन विभाग पटना), भोला राम तूफानी (तत्कालीन पशुपालन मंत्री,बिहार), चंद्रदेव प्रसाद शर्मा (तत्कालीन केंद्रीय मंत्री), हरीश खंडेलवाल (पार्टनर,एसबी सेल्स रांची) और परेश चंद्र कुंडू (पार्टनर सर्वेश्वरी ड्रग एजेंसी,रांची) शामिल है। वहीं चाईबासा के पूर्व आयुक्त सजल चक्रवर्ती आरोप मुक्त हो गये है। इसके अलावा सरकारी गवाह बनने वाले अभियुक्तों में पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी पशुपालन विभाग (मुख्यालय)पटना आर.के.दास और दीपेश चंडोक (श्रीबद्री नारायण एंड कंपनी) शामिल है। वहीं प्रमोद कुमार जायसवाल (प्रोपराइटर भगत एंड कंपनी,रांची) ने दोष स्वीकार कर लिया।
सीबीआई की विशेष अदालत कल जिन ४५ अभियुक्तों के खिलाफ फैसला सुनाएगी, उनमें ब्रजनंदन शर्मा, डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, गया प्रसाद त्रिपाठी, डॉ. अर्जुन शर्मा, सिलस तिर्की, डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ. कीर्ति नारायण झा, ब्रजभूषण प्रसाद, बेक जुलियस, जगदीश शर्मा, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, विद्यासागर निषाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, धु्रव भगत, डॉ. आर.के. राणा, अधीप चंद्र चौधरी, डॉ. अजीत कुमार वर्मा, रवि कुमार सिन्हा, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार, मो. सईद, मो सैनुल हक, मो. एकराम, मो.हसैन, मो. तौहीद, विजय कुमार मल्लिक, महिन्द्र सिंह बेदी, मधु मेहता, हरीश कुमार, राजन मेहता, अजय कुमार स्न्हिा, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद,संजय सिन्हा, राजेश वर्मा, शिव कुमारी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, रवींद्र कुमार मेहरा, सुनील गांधी, दयानंद कश्यप, महेंद्र प्रसाद, विमला शर्मा और के.अरुमुगम शामिल है।

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