चाहते हैं छूट तो 31 जुलाई तक जमा कर दें हाउस टैक्स
लखनऊ. यदि आप हाउस टैक्स में छूट चाहते हैं, तो तुंरत जमा कर दीजिए, क्योंकि नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने पर अभी छूट दे रहा है। यदि अभी आप नगर निगम में पूरा हाउस टैक्स जमा करते हैं तो आपको 10 फीसदी की छूट मिलेगी। ये छूट 31 जुलाई तक रहेगी। जोनल अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि हाउस टैक्स में छूट देने की वजह से लोग टैक्स जमा करने में रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 10 करोड़ रुपए अब तक अधिक जमा हुए हैं। पिछली बार जहां जोन नंबर-1 में एक अप्रैल से 23 जुलाई तक 22 करोड़ 94 लाख रुपए जमा हुए थे, वहीं इस बार एक अप्रैल से 23 जुलाई तक करीब 32 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हुए हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एलडीए कर रहा अवैध मकानों को वैध करने की तैयारीएलडीए कर्मचारियों को तय समय में करना होगा काम वरना जारी हो सकता है नोटिसफर्जी रजिस्ट्री मामले में एलडीए के पांच कर्मचारी निलंबित, हो सकती है FIR दर्ज
31 जुलाई तक जमा करने पर मिलेगी 10 फीसदी छूट
जोन नंबर दो के जोनल अधिकारी संजय ममगाई ने बताया कि अब तक उनके जोन में करीब तीन करोड़ रुपए हाउस टैक्स के रूप में जमा हुए हैं, जोकि पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा है। पिछली बार करीब एक करोड़ रुपए अब तक जमा हुए थे। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स में छूट देने की वजह और 2010 के असेसमेंट में बैक डेट का ब्याज माफ करने की वजह से ये बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक जो लोग भी हाउस टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके बाद बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।