ज्ञान भंडार

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिष्ठाता निलंबित

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अनियमितता के आरोप में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के अधिष्ठाता विष्णु दत्त को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के अधिष्ठाता विष्णु दत्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि विष्णु दत्त का निलम्बन आदेश 12 अगस्त को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था।
निलम्बन आदेश में विष्णु दत्त पर बिना सक्षम अनुमति के संविदा नियुक्ति करने का आरोप लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संविदा नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होना पाया गया है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी नहीं कराया गया है। उनके कार्यकाल में दवाई आदि की खरीद क्रय नियमों का पालन न करते हुए की गई है। दत्त के विरुद्ध काफी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि आदेश में यह भी कहा गया है कि डाक्टर विष्णु दत्त बिना अनुमति एवं सूचना के अपने मुख्यालय से बाहर रहते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया है तथा नियमों के विपरित नियुक्ति और दवाई आदि क्रय करने में आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है।

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