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जम्मू-कश्मीर में बीफ़ पर बैन का आदेश दो महीने के लिए सस्पेंड

scनई दिल्ली (5 अक्टूबर) : बीफ बैन संबंधी जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू बेंच के आदेश को दो महीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। यानी इस दौरान जम्मू-कश्मीर में बीफ खरीदा और बेचा जा सकता है। जम्मू बेंच ने 8 सितंबर को बीफ की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन जजों की बेंच बनाकर मामले को सुलझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की दो बेंचों-श्रीनगर और जम्मू के विरोधाभासी (कंट्राडिक्टरी) ऑर्डर्स को लेकर वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जम्मू बेंच ने बीफ की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए पुलिस को आदेश दिए थे। वहीं, श्रीनगर बेंच ने जम्मू बेंच के आदेश को चैलेंज करने वाली पीआईएल को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सूबे की सरकार से सफाई मांगी। इन्हीं दोनों बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया।

 
 
 

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