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जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में पूर्व डीएसपी, डीआईजी समेत पांच दोषी करार, फैसला 4 जून को

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व डीजीपी और डीएसपी समेत पांच लोगों को बलात्कार का दोषी ठहराया जबकि दो लोगों को बरी कर दिया गया। अब इस पर सज़ा का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें बीएसएफ के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल केएस पाढ़ी, पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद अशरफ मीर और तीन स्थानीय युवक हैं- शब्बीर अहमद लेवाय, शब्बीर अहमद लांगहू और मौसाद अहमद। जबकि, जम्मू कश्मीर के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल मेहराज उद दीन मलिक और अनिल सेठी को बरी कर दिया गया है। यह मामला श्रीनगर में साल 2006 में उस वक्त सामने आया था जब 15 वर्षीय युवती के साथ की पोर्नोग्राफिक सीडी पुलिस को सौंपी गई, जिसके बाद राज्य में सेक्स स्कैंडल में कई वीवीआईपी लोगों की संलिप्तता का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना सबीना और दो लड़कियों के साथ पूछताछ की। पूछताछ 56 लोगों के बारे में पता चला जो इस सेक्स रैकेट में शामिल थे। सबीना और उसके पति अब्दुल हमीद बुल्लाह यह रैकेट चला रहे थे जिन पर फौरन केस दर्ज किया गया। हालांकि, दोनों की केस लंबित रहने के दौरान ही मौत हो गई। इस स्कैंडल में संलिप्तता के आरोपों के चलते तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को साल 2009 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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