नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में खराब सेहत को देखते हुए तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कड़ी शर्तो के साथ जमानत दे दी। प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने उनकी सजा पर रोक लगाई। लेकिन आगाह भी किया कि जयललिता कर्नाटक हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को स्थगनादेश लेकर लंबा खींचने की कोशिश नहीं करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 18 दिसंबर को दोबारा सुनवाई कर देखेगी कि जयललिता ने जमानत की शर्ते पूरी की हैं या नहीं। पीठ ने स्पष्ट कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने दो माह में तय शर्ते पूरी नहीं कीं तो उन्हें एक दिन की भी मोहलत न देते हुए जेल भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की करीबी शशिकला, उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरन व इलावरसी को भी जमानत देने का फैसला किया। सुधाकरन जया के दत्तक पुत्र हैं जिनकी शादी में करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद जया की संपत्ति को लेकर उंगलियां उठने लगी थीं। एजेंसी