
दस्तक टाइम्स एजेंसी/नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बाधित जलापूर्ति को बहाल करने संबंधी दिल्ली सरकार की याचिका पर हरियाणा सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
पीठ ने कहा, ‘आप लोग सरकार के स्तर पर मामला सुलझाने के बजाए उच्चतम न्यायालय आ रहे हैं। आप उच्चतम न्यायालय से आदेश चाहते हैं। आपको सब कुछ बिना कोई प्रयास किए चाहिए।’ उसने अदालत के भीतर दिल्ली जल मंत्री कपिल मिश्रा की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा, ‘आपके मंत्री कार्यक्षेत्र में जाने के बजाए अदालत में बैठे हैं। आप एसी चैम्बर में आराम फरमाते हैं और आपको न्यायालय से आदेश चाहिए।’ बहरहाल, दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन के बार बार जोर देने पर पीठ ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह राजधानी में जलापूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक प्रबंध करे।