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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

court-shimla-565559acc240d_exlलखनपुर में जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

जमानत याचिका के खारिज होने के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को सुना।

उन्होंने बताया कि हमले में घायल प्रदीप शर्मा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रवेशद्वार लखनपुर में एक सप्ताह पहले हुए खूनी संघर्ष के नामजद लखनपुर म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सहित दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

हीरानगर के मेला गांव के रहने वाले अजय कुमार और लखनपुर निवासी अरुण कुमार उर्फ रंजू पर आरोप लगाए गए थे कि लखनपुर निवासी प्रदीप शर्मा और राकेश शर्मा निवासी कठुआ को जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल किया गया है।

प्रदीप की हालत तो इतनी चिंताजनक बन गई थी कि उसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया था।

घायलों के अनुसार पिछले सप्ताह वीरवार की रात को दोनों ही अपने किसी काम से जा रहे थे। म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा उर्फ रंजू सहित अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। रिवाल्वर दिखाकर धमकाया और उसके बाद तेजधार हथियार से हमला कर दिया।

इस संबंध में पुलिस ने लखनपुर थाने में आरपीसी की धारा 341, 147, 148, 427, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

 

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